दहेज लोभियों ने अबोध बच्चे के साथ विवाहिता को मारपीट कर ससुराल से भगाया -रिपोर्ट दर्ज

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कायमगंज / फर्रुखाबाद 17 फरवरी 2023
दहेज लोभियों की प्रताड़ना से पीड़ित विधवा न्याय के लिए भटकती हुई पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद अशोक कुमार मीणा के पास पहुंची। जहां उसने अपनी व्यथा बयां करते हुए न्याय की गुहार लगाई। महिला द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर मुकदमा लिखने का एसपी ने कोतवाली कायमगंज पुलिस को आदेश दिया। उसके तुरंत बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने उस बेचारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसमें कहा गया है कि मैं पीड़िता जसोदा देवी पुत्री गिरीश चंद निवासी गांव मूसेपुर कोतवाली कायमगंज की हूं । महिला के अनुसार उसकी शादी उसके पिता ने माह अक्टूबर 2016 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राहुल पुत्र मोर सिंह निवासी गांव ववनपुरा थाना सहावर जिला कासगंज के साथ की थी। शादी में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया था। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद वह अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई अपने ससुराली जनों की सेवा करती रही। लेकिन दहेज के भूखे ससुराली इससे संतुष्ट नहीं हुए । आरोप है कि पति ससुर व सास ,फरीदाबाद में दुकान खरीदने के लिए 2लाख अतिरिक्त दहेज के रूप में लाने के लिए दबाव देने लगे ।महिला का कहना है कि पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मैंने अतिरिक्त दहेज के रूप में पिता द्वारा रुपया की व्यवस्था न कर पाने की बात कही, तो यह लोग उसे मारपीट कर परेशान करने लगे।जिसकी शिकायत उसने अपने पिता से की, पिता ने उसे समझाया कि आगे चल कर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ससुराली नहीं माने। इसी बीच पति के संसर्ग से उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी ससुराली उस पर दबाव बनाते रहे। मेरे बार-बार मना करने पर मुझे बहुत अधिक मारपीट कर प्रताड़ित किया गया । इतना ही नहीं उसका पति उसे 18/12/ 2022 को मेरे गांव के पास चौराहे पर मुझे केबल पहने हुए कपड़ों में छोड़कर चला गया और धमकी दी कि जब तक अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होगी वापस मत आना। पीड़ित महिला का कहना है कि वह अपने अबोध बच्चे को गोद में लिए रोती बिलखती पिता के पास पहुंची। समझौते के सारे प्रयास विफल हो गए। दहेज प्रताड़ना की शिकार पीड़िता की पीड़ा समझकर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली कायमगंज पुलिस को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देश मिलने के बाद आखिर कोतवाली कायमगंज पुलिस ने महिला के पति राहुल, ससुर मोर सिंह ,सास मंजू देवी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498a, 323, 506 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच एवं कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव,दानिश खान

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