Farrukhabad news मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 लागू: – फर्रुखाबाद में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का मौका, 28 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन”

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Farrukhabad news-15 से28 सीटों वाली बसों से गांवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा • परमिट से मुक्त रहेंगी यह बसें • 15 मार्ग हुए प्रस्तावित
फर्रुखाबाद / उत्तर प्रदेश
जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत इच्छुक बस स्वामी 28 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तहत चलने वाली बसों को परमिट की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत, एआरएम रोडवेज राजेश कुमार तथा जिले के बस ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे । इस आयोजित बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत चयनित बसें संबंधित ब्लॉक की ग्राम पंचायतों से ब्लॉक मुख्यालय तक चलेंगीं और आगे तहसील व जिला मुख्यालय को परिवहन सुविधा से जोड़ेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाली और पंजीयन तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुरानी बसें शामिल की जा सकती हैं। चयनित बसों का प्रथम अनुबंध 10 वर्ष के लिए होगा, जिसे बाद में 15 वर्ष की आयु सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।
आवेदन के लिए 2000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, फर्रुखाबाद के पंजाब नेशनल बैंक, शाखा फतेहगढ़ के खाते में जमा करना होगा। आवेदन पत्र एआरएम रोडवेज कार्यालय से प्राप्त कर भरकर वहीं जमा करना होगा। चयनित बस के लिए वाहन स्वामी को 5000 रुपये प्रतिभूति धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। बस संचालन में चालक और परिचालक वाहन स्वामी के होंगे और टिकट वसूलने का अधिकार भी उन्हीं को होगा। हालांकि बसों का संचालन परिवहन निगम के संरक्षण एवं नियंत्रण में होगा, जिसके लिए प्रति वाहन 1500 रुपये मासिक संरक्षण शुल्क निगम को देना होगा। वाहन की फिटनेस, टैक्स भुगतान तथा चालक-परिचालक के लाइसेंस की वैधता की पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। किसी दुर्घटना की स्थिति में भी समस्त दायित्व वाहन स्वामी का ही रहेगा। जबकि टिकट किराया स्थानीय मांग के अनुसार वाहन स्वामी तय कर सकेंगे, लेकिन यह दर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में यह दर 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर तय है।
इस योजना के तहत जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एआरटीओ और एआरएम रोडवेज की समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। फिलहाल जिले में 15 मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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