Kaimganj news – खेत पैमाइस के नाम पर रिश्वत लेने तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति से अभद्रता करने का आरोप
कायमगंज / फर्रुखाबाद 10 अगस्त 2023
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव बिलसड़ी निवासी भैयालाल धोबी पुत्र राम सिंह ने न्यायालय आदेश पर कोतवाली कायमगंज में हल्का लेखपाल रोहित अवस्थी तथा राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र यादव के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 156(3 )के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया।

जिसमें आरोप है कि वादी के पिता द्वारा भूमिधरी नंबर 466 व 1086 की पक्की पैमाइश हेतु अलग-अलग राजस्व शुल्क कुल ₹2000 जमा किए। बाद संख्या 853/ 2023 धारा 24 एलआर एक्ट एसडीएम कायमगंज कोर्ट में दर्ज कराया । किंतु पैमाइश ना होने पर जरूरतमंद ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संबंधित प्रकरण की सूचना मांगी, साथ ही तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर निराकरण की मांग की। इसके बाद उसके द्वारा पोर्टल पर सूचना दी गई।इतनी कवायद के बाद, उसका कहना है कि उसे लेखपाल रोहित अवस्थी तथा कानूनगो धीरेंद्र यादव ने 21 जून 2023 को कायमगंज तहसील में बुलाया और ₹5000 यह कहकर ठग लिए की हम पैमाइश को जाएंगे तो एक दिन का वेतन इतना बनता है। मुझे दे दो। पीड़ित का कहना है कि उसने ₹5000 इन लोगों को उपलब्ध करा दिए। उस समय उसके साथ उसके परिवार का एक व्यक्ति भी था। जिसके सामने रुपए दिए ।लेकिन फिर भी पैमाइश नहीं की गई ,तो मेरे द्वारा शिकायत करने की बात कहते हुए लेखपाल व कानूनगो से लिया गया रुपया वापस करने की बात कही गई। इस पर इन लोगों ने मुझे फिर दोबारा तहसील में बुलाकर एकांत में ले गए। जहां मैंने इनसे अपना रुपया मांगा और कहा कि सरकारी वेतन तो पहले ही जमा हो चुका है। इसलिए मेरा रुपया वापस कर दो। इतना सुनते ही आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भद्दी- भद्दी गालियां देने लगे । उसका कहना है कि इन दोनों लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि तुझे जो करना हो कर ले , सरकार हमारी है। क्या कर लेगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इस प्रकरण की शिकायत पुलिस उच्च अधिकारियों से लिखित रूप से की। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय आदेश के बाद कोतवाली कायमगंज में क्षेत्रीय लेखपाल रोहित अवस्थी तथा राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 504, 506 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम3(1)द, 3(1)ध, 3(2)va के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यायालय आदेश पर इसकी जांच कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा की जाएगी।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान
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