इलाहाबाद/ उत्तर प्रदेश, (द एंड टाइम्स न्यूज़)
वर्ष 2020-21 में पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था। शासन द्वारा इस समय लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। ऐसे में स्कूल बंद कर दिए गए। केवल ऑनलाइन पढ़ाई बतौर ट्यूशन औपचारिकता पूर्ण करते हुए जारी रखी गई। किंतु स्कूलों व शिक्षण संस्थानों ने छात्रों से अपनी निर्धारित फीस पूरी की पूरी वसूल की। जिसको लेकर अभिभावक उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में पहुंचे। जहां उन्होंने याचिका दायर कर इस मामले को अदालत के सामने रखा। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे. जे. मुनीर की बेंच ने दिया ।न्यायालय का निर्णय जनवरी में सुनवाई के बाद इसी सोमवार को आ गया है।. याचिका दायर करने वालों का तर्क था कि दरअसल, 2020-21 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा रहा था।. इस दौरान सभी स्कूल बंद रहे थे और ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही थी. पर इसके बावजूद स्कूल पूरी फीस वसूल रहे थे।. इसी के खिलाफ माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं.।
याचिका दायर कर माता-पिता ने मांग की थी कि कोविड महामारी के दौरान पढाई ऑनलाइन ही हुई है, लिहाजा स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिली है।, इसलिए वो उसकी फीस देने के लिए जवाबदेह नहीं हैं।.
अदालत में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 2020-21 में निजी स्कूलों ने ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी, । इसलिए ट्यूशन फीस छोड़कर एक रुपया भी ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवासयीकरण के अलावा और कुछ नहीं होगा.।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिए फैसले का हवाला भी दिया.। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सेवा दिए फीस मांगना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जैसा है।.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने माता-पिता को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने स्कूल फीस माफ करने का आदेश दिया है.। अदालत ने साफ कर दिया कि 2020-21 में जब सुविधाएं नहीं दी गईं, तो फिर 2019-20 के स्तर की फीस नहीं ली जा सकती.। हाईकोर्ट ने 2020-21 में जमा की गई फीस को 15% माफ करने का आदेश दिया है।. ये आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा।. 2020-21 में जो फीस ली गई , उसमें से 15 फीसदी माफ होगा.।
अभी 2023-24 का सत्र शुरू होने वाला है और हाई कोर्ट ने 2020-21 में जमा हुई फीस में छूट देने का आदेश दिया है।. ऐसे में सवाल उठता है कि माफ हुई फीस कैसे वापस मिलेगी?हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2020-21 में जितनी फीस ली गई थी।, उसका 15% अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा।. या यूँ समझिए आपने स्कूल में 10 हजार रुपये फीस जमा कराई थी, तो उसका 15% यानी 1,500 रुपये अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा। अब यदि. 2020-21 में आपका बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता था और अब किसी और स्कूल में, तो ऐसे में जो फीस जमा की गई थी, उसका क्या होगा? इसका समाधान भी हाई कोर्ट ने दिया है।. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको 2020-21 में वसूली गई फीस का 15% काटकर वापस किया जाएगा.। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस आदेश का अनुपालन हर एक स्कूल को 2 महीने के अंदर करना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि स्कूल वाले इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हैं तो वहां भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर प्रभाव पड़ने की गुंजाइश ना के बराबर ही होगी । क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही मई 2021 में इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम राजस्थान गवर्नमेंट के प्रकरण में यह व्यवस्था दे चुका है कि निजी प्रबंधन वाले सभी स्कूलों को वर्ष 2020 21 में बच्चों की जमा कराई गई स्कूल फीस में से 15% की कटौती करके यह धनराशि संबंधित छात्र या उसके अभिभावक को लौटाएगा । इस आदेश के बाद यह उम्मीद की जाती है कि निजी स्कूल बालों को उच्चतम न्यायालय से कोई राहत शायद नहीं मिलेगी। उन्हें हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश का पालन करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट= जयपाल सिंह यादव, दानिश खान
FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS
KAIMGANJ NEWS ग्रीष्मावकाश की खुशी में बच्चों ने दिया हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश
KAIMGANJ NEWS -स्कूल परिसर में पौधों को सींचा, स्वच्छता अभियान चलाकर बच्चों ने निभाई प्रकृति[...]
May
FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS
KAIMGANJ NEWS कायमगंज मंडी अग्निकांड पर व्यापारियों का हल्लाबोल
KAIMGANJ NEWS जली दुकानों का मुआवजा दो, कायमगंज में स्थायी फायर ब्रिगेड तैनात करो” डीएम[...]
May
FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS
KAIMGANJ NEWS वेतन भुगतान को लेकर संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार की चेतावनी
KAIMGANJ NEWS सुरक्षा उपकरण, अतिरिक्त कार्य के भुगतान और कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी[...]
May
FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS
KAIMGANJ NEWS कायमगंज बाजार में बिक रहा ‘जहर’
KAIMGANJ NEWS रियल जूस में निकला कीचड़ जैसा काला कचरा, युवक की बिगड़ी तबीयत –[...]
May
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh news पंचायत चुनाव टलने की अटकलों से सियासी सरगर्मी तेज
Uttar Pradesh news- प्रधानों-प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी! पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद[...]
May
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh news समझें हाल बदलते मौसम का : – नवतपा 2026 : , क्या है इसका महत्व, क्यों बढ़ती है गर्मी और क्या रखें सावधानी
Uttar Pradesh news फर्रुखाबाद / उत्तर प्रदेश ” द एंड टाइम्स न्यूज ” भारत की[...]
May
FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS
KAIMGANJ NEWS मंडी अग्निकांड पर भड़का व्यापार मंडल, 32 लाख के नुकसान पर मुआवजे की मांग
KAIMGANJ NEWS तहसील पहुंचे व्यापारी नेता, बोले— “पीड़ित व्यापारियों को तुरंत राहत दे सरकार” कायमगंज,[...]
May
FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS
KAIMGANJ NEWS मंडी में आधी रात भड़की आग, लाखों की संपत्ति राख
KAIMGANJ NEWS तेज हवाओं ने बढ़ाई तबाही, फल व्यापारियों की दुकानें जलकर खाक — व्यापारियों[...]
May