वर्ष 1928 सेअनारक्षित रही नगर पंचायत को आरक्षित घोषित करने की मांग

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शमसाबाद/ फर्रुखाबाद 3 मार्च 2023
जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद का पहला निर्वाचन वर्ष 1928 में हुआ था। बताया जा रहा है कि उस समय से लेकर अब तक नगर पंचायत शमशाबाद को कभी भी आरक्षित नहीं किया गया । यहां शुरू से लेकर वर्तमान तक सामान्य वर्ग का ही नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता रहा है। इस बार न्यायालय आदेश पर आरक्षण तय करने के लिए जांच कमेटी गठित की गई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट होने की संभावना है। चुनावी प्रक्रिया की आहट होते ही नगर पंचायत शमशाबाद के नागरिक भी सक्रिय हो गए। यहां के निवासी इलियास मंसूरी एवं अनुज कुमार, शमीम, मोहम्मद हसीन, मोहम्मद आरिफ ,अनुपम शर्मा ,वीरेंद्र, श्यामवीर, प्रमोद, प्रभात कुमार मौर्य ,रामनिवास, जीशान, तहशीन सहित लगभग आधा सैकड़ा लोगों ने अलग-अलग दो पत्र आयोग एवं प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर, इस बार नगर पंचायत शमशाबाद को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित घोषित करने की मांग की है। प्रेषित किए गए दोनों पत्रों में अपनी मांग के समर्थन में इन लोगों ने एक पत्र संलग्न किया। जिसमें दर्शाया गया है कि नगर पंचायत शमशाबाद की कुल आबादी 32,330है। कुल आबादी में से पिछड़ा वर्ग की आबादी 25,300 तथा अनुसूचित जाति की आबादी 4030 है। इसके आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षित करने की मांग करने वालों का तर्क है, की कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग की आबादी है। इसलिए उनकी मांग भी न्यायोचित है।उनका कहना है कि शासन एवं न्यायालय की स्पष्ट मंशा है कि नगर निकाय में आरक्षण प्रक्रिया जातीय क्रमानुसार एवं नियमानुसार हो। आंकड़े प्रस्तुत कर आरक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि जातीय संतुलन एवं अनुपात की जांच कराकर पूर्व घोषित आरक्षण निरस्त कर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य आबादी बाली नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को पिछड़े वर्ग के लिए ही आरक्षित किया जाना चाहिए। इस नगर पंचायत के इन निवासियों का कहना है कि पिछड़े वर्ग के लिए नगर पंचायत शमशाबाद का अध्यक्ष पद आरक्षित करने से ही इतनी बड़ी आबादी बाले पिछड़े वर्ग को पहली बार मौका मिल सकता है। यदि इनकी मांग, जो इन्होंने कुल आबादी तथा इसमें पिछड़ा वर्ग की संख्या का आंकड़ा दर्शा कर प्रमाण प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई। तो वर्ष 1928 से लेकर अब तक पहली बार पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति इस नगर पंचायत का प्रथम नागरिक बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसके लिए तो आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने तक इंतजार करना होगा।
ब्यूरो चीफ= जयपाल सिंह यादव, दानिश खान

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