Delhi news – आरक्षित डिब्बों में सफर करने वालों के लिए नया नियम लागू |
-एक PNR में कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र जरूरी |
– नियम तोड़ा तो बिना टिकट माना जाएगा पूरा ग्रुप
साभार :-
नई दिल्ली/रेलवे डेस्क। ( द एंड टाइम्स न्यूज )
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा को लेकर पहचान पत्र के नियमों को और सख्त कर दिया है। रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार अब आरक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के समूह में से कम से कम एक यात्री को वैध पहचान पत्र मूल रूप में साथ रखना और जांच के दौरान दिखाना अनिवार्य होगा। �
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के समय कोई भी यात्री निर्धारित मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है और उन पर भारी जुर्माना तथा अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। �
सूत्रों के मुताबिक, यह सख्ती खासतौर पर उन क्षेत्रों और ट्रेनों में बढ़ाई जा रही है जहां फर्जी टिकट और गलत पहचान के मामलों की शिकायतें सामने आई हैं। रेलवे का कहना है कि इस कदम से फर्जी यात्रियों पर लगाम लगेगी और असली यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होगी।
रेलवे ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों ने किसी विशेष कोटा, रियायत या श्रेणी के तहत टिकट बुक कराया है, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए संबंधित वैध दस्तावेज साथ रखना होगा। जांच के दौरान दस्तावेज नहीं मिलने पर संबंधित रियायत या आरक्षण रद्द भी किया जा सकता है। �
विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती भीड़ और टिकट दलालों की गतिविधियों को देखते हुए रेलवे अब नियमों को सख्ती से लागू करने के मूड में है। यही वजह है कि टीटीई और रेलवे स्टाफ को भी यात्रियों की पहचान जांचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके।
अब रेलवे यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि ट्रेन यात्रा से पहले अपना मूल पहचान पत्र — जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य दस्तावेज — जरूर साथ रखें, ताकि सफर के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सके।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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