नए नियम के तहत 50 वेड से अधिक वाले अस्पतालों का पंजीकरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा ही होगा

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फर्रुखाबाद 27 मार्च 2022

नए नियम, क्लीनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के लागू हो जाने से 50 शैय्या तथा इससे अधिक बेड बाले अस्पतालों तथा नर्सिंग होम संचालकों को अपने चिकित्सालयों का पंजीकरण अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराना पड़ेगा। इससे पहले पंजीकरण का काम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन हुआ करता था। संशोधित नियम के बाद अब यह पंजीकरण नियम, 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। वैसे यदि देखा जाए तो बिना नियमों तथा शर्तों को पूरा किए ही पूरे जिले सहित कस्बा कायमगंज में भी बहुत से अस्पताल चल रहे हैं । कायमगंज अकेले में ही ऐसे बहुत से अस्पताल हैं। Picsart 22 03 25 08 58 36 773

जहां प्रशिक्षित स्टाफ भी नहीं है, और ना हीं यहां चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था है ,फिर भी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं ऐसे अस्पताल जो आने वाले मरीजों के जीवन से खुला खिलवाड़ करते देखे जाते हैं। इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के लिए ऑनलाइन कॉल करके डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है । इस व्यवस्था से एक तरफ जहां मरीजों पर बहुत अधिक ब्यय भार पड़ता है, तो दूसरी तरफ समय से चिकित्सीय परामर्श न मिलने के कारण कभी-कभी मरीज की जिंदगी भी खतरे में पड़ती दिखाई देती है। मिली एक सामान्य जानकारी के अनुसार पूरे जिले में लगभग 130 अस्पताल है। इनमें से 50 बेड से अधिक वाले सात अस्पताल बाकी 30 से 17 शैय्या वाले अस्पताल बताए जा रहे हैं। 31 मार्च को पंजीकरण तथा नवीनीकरण की अवधि समाप्त हो रही है। इसके तुरंत बाद नए नियम के अनुसार ही अस्पताल संचालकों को नवीनीकरण तथा पंजीकरण कराना होगा। नवीनीकरण से पहले निर्धारित मानकों की नियमानुसार जांच की जाएगी। उसके अनुसार जो अस्पताल 50 वेड से अधिक वाले हैं वहां जांच टीम मौके पर पहुंचकर मानकों की हकीकत का पता करेगी। इसके बाद टीम की आख्या के आधार पर ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी समुचित निर्णय लेकर नवीनीकरण की कार्यवाही करेगी। इस नए नियम के प्रभावी होने से कोई भी चिकित्सक मरीज का उपचार करने से इनकार नहीं कर सकेगा। वही अस्पताल में वेडो की संख्या के हिसाब से ही डॉक्टरों की भी व्यवस्था अस्पताल संचालकों को करना आवश्यक होगा ।

ब्यूरो रिपोर्ट

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