Nai Delhi news-इस संबंध में शासन का एक पत्र भी वायरल हो रहा है,लेकिन यह समाचार माध्यम फिलहाल उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है
नई दिल्ली ( द एंड टाइम्स न्यूज़ )
पिछले दो-तीन दिन से देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत के अधिकांश राज्यों में वाहन चालकों ने काम बंद कर हड़ताल कर रखी है । बड़े -छोटे तथा मझोल हर प्रकार के वाहन चालक शासन द्वारा लाए जा रहे नए कानून का विरोध कर रहे हैं । उनका कहना है कि हिट एंड रन कानून पूरी तरह चालकों के विपरीत एक तरह से उनके जीवन को तबाह करने वाला तानाशाही से भरा हुआ कानून है । चालक अपना काम छोड़कर दूसरा काम करना पसंद करने की बात कहते हुए इस कानून को काला कानून बता रहे हैं । एक साथ हुई हड़ताल से माल वाहक वाहनों का चक्का जाम हो गया । जिसके कारण दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों तथा छोटे-छोटे कस्बों एवं ग्रामों में आवश्यक वस्तुओं का पहुंचना भी बन्द सा हो गया था । यहां तक की पेट्रोल डीजल लाने वाले टैंकर भी खड़े हो जाने की वजह से कई पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी महसूस की जाने लगी थी । शुरुआत में ही तमाम समस्याएं और वाधाएं आम आदमी को परेशान करने लगी । आवा गवन में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा । चालकों का कहना है कि वह किसी तरह छोटे से वेतन मिलने पर अपनी गुजर करते हैं । इतनी बड़ी धनराशि जुर्माने के रूप में जमा कर पाना उनकी हैसियत की बात नहीं है । क्योंकि वह गरीब लोग हैं । इसी के साथ 10 साल जेल में बिताना भी रूह कपा देने वाली बात है । क्योंकि तब-तक उनका परिवार पूरी तरह बिखर कर तवाह हो जाएगा । इसलिए मजबूरी में वह ऐसी नौकरी ही नहीं करेंगें । जैसे संकल्प के साथ जब वाहन चालक हड़ताल पर उतर आए तो तमाम परेशानियां होने लगी । तब शासन ने बताया जा रहा है कि एक बैठक आयोजित कर चालकों को आश्वस्त करते हुए एक पत्र प्रकाशित कराया । जिसमें फिलहाल राहत की बात कही गई है । पत्र में कहा गया है कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा । वायरल हुए पत्र की प्रति सुधी पाठकों की सुविधा के लिए , समाचार के साथ, यह समाचार माध्यम संलग्न कर रहा है : –
+वायरल पत्र की प्रति+ …
*भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं।*
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान
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