Lucknow Uttar Pradesh news –30 बड़े फैसलों से यूपी की सियासत और प्रशासन में हलचल, हर साल देनी होगी संपत्ति की जानकारी, शहरों में 2% विकास शुल्क लागू
लखनऊ, उत्तर प्रदेश ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अवैध कब्जों और प्रशासनिक मनमानी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ करीब 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश की नौकरशाही से लेकर शहरी और ग्रामीण व्यवस्था तक व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है। इन फैसलों के बाद सरकारी कर्मचारियों, अवैध कब्जेदारों और निजी परिवहन कंपनियों में हलचल तेज हो गई है।
सरकारी कर्मचारियों की ‘कुंडली’ खंगालेगी सरकार
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हर वर्ष अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अपने छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि का निवेश करता है तो वह सीधे जांच के दायरे में आ जाएगा। आय से अधिक संपत्ति रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
शहरी क्षेत्रों में जमीन खरीदने या निर्माण कराने वालों को अब अतिरिक्त जेब ढीली करनी होगी। कैबिनेट ने नगर निगम सीमा के भीतर होने वाली रजिस्ट्री और निर्माण कार्यों पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का दावा है कि इस राशि का उपयोग शहरों की आधारभूत सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
कांशीराम आवासों से हटेंगे अवैध कब्जेदार
कैबिनेट ने वर्षों से अवैध कब्जे में पड़े Kanshiram Awas Yojana के आवासों को खाली कराने का भी निर्णय लिया है। प्रशासन इन भवनों को कब्जामुक्त कराकर उनकी मरम्मत और रंगाई-पुताई कराएगा। इसके बाद इन आवासों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद परिवारों को किया जाएगा।
जमीन की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े पर लगाम
जमीन की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब जमीन बेचने वाले की पहचान सीधे खतौनी के डिजिटल रिकॉर्ड से मिलान कर सत्यापित की जाएगी। विक्रेता को अपनी जमीन की मिल्कियत का प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी बिक्री और विवादों पर रोक लगने की उम्मीद है।
ओला-उबर जैसी कंपनियों पर सख्ती
राज्य में संचालित होने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को भी अब नियमों के दायरे में लाया गया है। Ola और Uber जैसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा और हर पांच वर्ष में इसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है।
गांव-गांव तक पहुंचेगी बस सेवा
ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने CM Gramin Parivahan Yojana को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ने की योजना है। 28 सीटर छोटी बसें ग्रामीण मार्गों पर चलेंगी, जिससे गांव के लोगों को शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी।
सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार और विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं विपक्ष ने कुछ फैसलों को आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला बताया है। आने वाले दिनों में इन निर्णयों का असर प्रदेश की व्यवस्था और राजनीति दोनों पर साफ दिखाई देने की संभावना है।
— ब्यूरो चीफ: जयपाल सिंह यादव | दानिश खान

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