Farrukhabad news फतेहगढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, घर-दुकान से 9 घरेलू सिलेंडर और रिफलर बरामद

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Farrukhabad news रात में हुई छापेमारी से मचा हड़कंप, अभिलेख नहीं दिखा सके आरोपी; आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज
फर्रुखाबाद/फतेहगढ़। घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में एक मकान और उससे लगी दुकान में छापेमारी के दौरान कुल नौ घरेलू गैस सिलेंडर और एक रिफलर बरामद किया गया। इनमें पांच सिलेंडर भरे हुए और चार खाली पाए गए। मौके पर न तो सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत किया गया और न ही अग्निशमन यंत्र मिला।

जानकारी के अनुसार, 5 अगस्त की रात करीब नौ बजे मिली शिकायत के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने मोहल्ला कसरट्टा फतेहगढ़ स्थित एक मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पूर्ति निरीक्षक सदर अभिषेक मिश्रा, पूर्ति लिपिक राजीव कुमार तथा फतेहगढ़ कोतवाली के पुलिसकर्मी अर्जुन यादव और ओम सिंह मौजूद रहे।
छापेमारी के दौरान मकान के एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर मिले, जिनमें तीन भरे और एक खाली था। इसी स्थान से गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला रिफलर भी बरामद हुआ। इसके बाद मकान के मुख्य द्वार के पास शटरनुमा दुकान की तलाशी ली गई तो वहां से पांच और घरेलू सिलेंडर मिले। इनमें दो भरे और तीन खाली पाए गए।
पूर्ति विभाग के मुताबिक, मौके पर मौजूद अरविन्द कुमार सक्सेना और दुकान मालिक राजेन्द्र कुमार सक्सेना से सिलेंडरों के संबंध में जानकारी और अभिलेख मांगे गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। जांच के दौरान दुकान अथवा परिसर में किसी तरह का अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिला।
नौ सिलेंडर और रिफलर गैस गोदाम के सुपुर्द
कार्रवाई के बाद बरामद पांच भरे और चार खाली घरेलू गैस सिलेंडरों समेत रिफलर को कब्जे में लेकर पटेल गैस सर्विस, आवास विकास टीला मसेनी स्थित गैस गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया गया। विभाग ने गैस एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि बरामद सामग्री को सुरक्षित रखा जाए और सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत किया जाए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा
पूर्ति विभाग ने प्रथम दृष्टया घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, संग्रहण और रिफिलिंग का मामला मानते हुए इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन बताया है। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक नगरपालिका परिषद फर्रुखाबाद की ओर से अरविन्द कुमार सक्सेना और राजेन्द्र कुमार सक्सेना के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत फतेहगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

 

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव /दानिश खान

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