– बेंगलुरु कॉलेज में सिख छात्रा से पगड़ी उतारने के लिए कहने पर बवाल की स्थिति हुई उत्पन्न
कर्नाटक /उत्तरप्रदेश 25 फरवरी 2022
भारत देश संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने उसे मानने किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने तथा रहने आने जाने के साथ ही वेशभूषा पसंद करने की छूट दी गई है। यद्यपि सेना ,पैरामिलिट्री फोर्स एवं अन्य कुछ विभागों में यूनिफॉर्म कोड अनिवार्य किए गए हैं । किन्तु यहां भी कुछ प्रतिबंधों के साथ ही धार्मिक मान्यताओं को अलग से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। जैसे सेना का वह जवान जो सिख धर्म का अनुयाई है । पगड़ी पहनता है, इसी तरह दूसरे धर्मों के लोग भी अपने धर्म का कोई न कोई चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से रखते हैं । ठीक इसी प्रकार स्कूलों तथा कालेजों में भी यूनिफॉर्म कोड लागू होने के पश्चात भी छात्र-छात्राएं कुछ अलग से भी पहने रहते हैं। चाहे सिर पर पगड़ी हो या फिर हाथ में कड़ा या चेहरा ढकने वाला कोई अन्य वस्त्र ऐसी चीजें उपयोग में लाते हुए प्राय: देश के अलग-अलग भागों में शिक्षारत छात्रों को देखा जा सकता है। किंतु फिर भी देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को दाग लगाने का असफल प्रयास करने वाले गाहे-बगाहे कोई न कोई विवाद खड़ा करने से बाज नहीं आते हैं । भले ही भारतीय सभ्यता और सहृदयता उनके मंसूबों को सफल ना होने दें, क्योंकि अनेकता में एकता यही तो भारतवर्ष की विश्व पटल पर सबसे बड़ी और अनोखी पहचान है।
इतनी सुदृण एवं उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद भी कर्नाटक राज्य में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा किया गया। जिसने इतना तूल पकड़ा कि मामला वहां के उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में केसरिया शाल हिजाब और धार्मिक झंडों को क्लास में पहनने पर अपने अंतरिम आदेश के अनुसार रोक लगा दी। हिजाब विवाद से पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म होता दिखाई दिया। लोगों ने धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर अपने-अपने ढंग से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देशवासियों को आगाह भी किया। किंतु पहनावे का विबाद धीरे- धीरे धार्मिक तथा जातिवादी खेमों में बांटने के लिए भी कुछ लोग प्रयास करने में जुटे दिखाई देने लगे हैं। कर्नाटका से ही हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी और अब इसी राज्य की राजधानी बेंगलूर जो देश में जनसंख्या के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहां के माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज में एक सिख छात्रा जो स्वयं इस कॉलेज के छात्र यूनियन की अध्यक्ष है। वह जब कालेज पहुंची तो उससे सिर पर पहनी हुई पगड़ी हटाने के लिए कहा गया। इसके बाद फिर एक बार बवाल की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उसने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही यह नियम लागू किया है। किंतु इसके उलट छात्रा के पिता जो एक कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं । उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पगड़ी नहीं हटाएगी। क्योंकि अदालती आदेश में कहीं भी पगड़ी का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि कालेज प्रशासन का तर्क है कि 16 फरवरी जब कॉलेज खुले, उससे पहले उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । किंतु अब तो कोर्ट आदेश के अनुसार उन्हें ड्रेस कोड लागू करना ही होगा। इसी बीच कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर जब दिन मंगलवार को कॉलेज पहुंचे थे। तो उन्होंने हिजाब पहने हुए लड़कियों के एक समूह को अपने ऑफिस में बुलाकर कोर्ट आदेश के अनुसार हिजाब न पहनने का निर्देश दिया था। इस पर कॉलेज के अभिभावकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाते हुए कहा है कि हिजाब हटाने के लिए कहने के बाद उनकी बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। नए पगड़ी विवाद के मद्देनजर कालेज की छात्रा के पिता ने सरकार तथा अधिकारियों से कहा है कि कोर्ट आदेश में सिख पगड़ी के बारे में कोई वर्णन नहीं दिया गया है। इसलिए उसकी बेटी को पगड़ी पहनने से रोकना उचित नहीं है। उसे पगड़ी पहनकर कॉलेज में जाने से न रोका जाए। हालांकि अभी यह अदालत का अंतरिम आदेश है अंतिम निर्णय आने तक सभी को संयम का परिचय ही देना चाहिए।
ब्योरो रिपोर्ट
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