Delhi news–सोमवार 11 मार्च से देश में लागू हो गया CAA / जानें क्या है नागरिकता संशोधन कानून और संसद ने कब किया था इसे पारित: आगे क्या होगा इस कानून का प्रभाव

latest news, Kaimganj News, Farrukhabad News, TOP FARRUKHABAD NEWS,LATEST FARRUKHABAD NEWS,

Delhi news –दिल्ली -( द एण्ड टाइम्स न्यूज )

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) सोमवार को देश में लागू हो गया। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था।
सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।
आइये जानते हैं कि आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून? सीएए संसद से कब पारित हुआ था? नए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं?
आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।
नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था।
नए कानून में क्या प्रावधान हैं?
नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह छह वर्ष तक का समय है।

कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
कानून की मुख्य बातें क्या हैं?
नागरिकता अधिनियम, 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, आदि। हालांकि, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो: (i) पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है।

विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा।
क्या होगा, क्या नहीं?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के सन्दर्भ में कई गलतफहमियां फैली थीं। यह नागरिकता देने का कानून है, CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।

कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। लेकिन अब इसे हम लागू कर दिया गया है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ब्यूरो रिपोर्ट –

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS हरी-भरी नीम पर चला ‘मुनाफे का आरा’! वन विभाग का शिकंजा, लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

KAIMGANJ NEWS कायमगंज, फर्रुखाबाद। पर्यावरण को चोट पहुंचाकर अवैध कमाई की कोशिश कर रहे लकड़ी[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS 🔥 वर्दी पर दाग? आधी रात घर में धावा, जेवर-नकदी गायब — कोर्ट के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज 🔥

KAIMGANJ NEWS क्रॉसर: “रक्षक बने भक्षक?” — बिना वारंट घर में घुसने, लूटपाट और फर्जी[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS रील के चक्कर में गई जान! एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आया युवक, शादी की खुशियां बदलीं मातम में

KAIMGANJ NEWS 🔴 क्रॉसर: नरेला रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा | मोबाइल पर रील बनाते[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS हत्या के बाद ‘कैदखाना’ बना गोदाम: 30 मवेशी तीन दिन भूखे-प्यासे तड़पे, खाकी ने दिखाया इंसानियत का चेहरा

KAIMGANJ NEWS 👉 “हत्यारे भागे, बेजुबान भुगते सजा — तीन दिन तक तड़पते रहे मवेशी”[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS 🔥 हजरतपुर में ‘प्रतिमा’ पर टकराव: विवादित जमीन बनी तनाव का केंद्र, पुलिस ने संभाला मोर्चा 🔥

KAIMGANJ NEWS –बिना अनुमति रखी गई आंबेडकर प्रतिमा हटाई गई, कोतवाली के बाहर प्रदर्शन कायमगंज,[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS कायमगंज में शिक्षा का परचम: सीबीएसई 10वीं में 100% रिजल्ट, शकुन्तला देवी स्कूल के छात्रों ने मारी बाज़ी 

KAIMGANJ NEWS कायमगंज, फर्रुखाबाद। शहर के शिक्षा जगत से एक शानदार खबर सामने आई है।[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS घर के भीतर ‘मौत का जाल’: तहमद के फंदे में कसा मिला ग्रामीण, हत्या या साजिश

KAIMGANJ NEWS – निजामुद्दीनपुर में सनसनी, बंद कमरे में मिला शव, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जुटी जांच[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIMGANJ NEWS 🔥 फर्जी फर्मों का जाल बिछाकर जीएसटी में सेंध! क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड गिरफ्तार 🔥

KAIMGANJ NEWS कायमगंज, फर्रुखाबाद। जनपद में जीएसटी चोरी के एक संगठित खेल का पर्दाफाश करते[...]

You cannot copy content of this page

ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें No Yes