Rampur Uttar Pradesh news वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को, जिस प्रकरण में उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, उसी केस में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया सपा नेता को बरी

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Rampur Uttar Pradesh news साभार:-

रामपुर /उत्तर प्रदेश( द एंड टाइम्स न्यूज़)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को आज बड़ी राहत मिली है।हेट स्पीच मामले में आजम को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया गया है।,जिस हेट स्पीच मामले में आजम खाँ को 3 साल की सजा हुई थी। और विधायकी भी गई थी।, उसी केस में रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खां को बरी कर दिया है।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में मोहम्मद आज़म खान को एपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वहीं आजम खां के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था।बाद में आजम ने सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।इस पर चली लंबी बहस के बाद अब पैसला आया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां की तीन साल की सजा को खारिज कर दिया है और उन्हें बरी भी किया गया है।अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम की विधायकी, उन्हें वापस मिलेगी या नहीं।
*इस हाई प्रोफाइल राजनैतिक प्रकरण का क्या है मामला*
हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है ।आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी।इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी।इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था।बीते साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई थी।इस सजा के आधार पर आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।कोर्ट के फैसले से पहले आजम खां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी,। लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम खां की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था।हालांकि, तीन साल की सजा सुनाने के बाद आजम खां को जमानत मिल गई थी।,लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी।इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ,। जिसमें आकाश सक्सेना ने बतौर भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल की।
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था।, जिसकी हमने अपील फाइल की थी।, हमें लोअर कोर्ट से सजा मिली थी।, आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है।
वकील विनोद शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है।, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था।, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया।हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है।हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे फेवर में गई है।अब दोषमुक्त कर दिया है।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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