स्थानीय नगर निकाय चुनाव अधिसूचना पर लगी कोर्ट की अवधि 20 दिसंबर तक बढ़ी

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लखनऊ /उत्तर प्रदेश( द एंड टाइम्स न्यूज़)14 दिसंबर 2022
प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनंतिम आरक्षण सूची जारी करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था ।कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद आरक्षण के मुद्दे पर विरोध व्यक्त करते हुए याची गणों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी । दायर याचिका पर सरकार की ओर से एक दिन का समय हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा गया था।

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न्यायालय ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आज 14 दिसंबर की तारीख नियत की थी। किंतु आज फिर राज्य सरकार की ओर से न्यायालय से 3 दिन का और समय देने की अपील की गई। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने इस प्रकरण की सुनवाई के लिए 20 दिसंबर तक स्थगन आदेश जारी रखने का फरमान यथावत बनाए रखने की बात कहते हुए शासन को 3 दिन का समय दे दिया। इस प्रकार अब मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जब तक राज्य सरकार तेहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती । तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता । उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने औपचारिकता पूरी किए बगैर ही अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। जबकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना मात्र एक ड्राफ्ट आदेश है।

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जिस पर शासन द्वारा आपत्तियां मांगी गई हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति कर्ता अपनी आपत्ति निस्तारण के लिए प्रस्तुत कर सकता है । सरकार का तर्क है कि इसके बाद भी यह याचिका समय से पहले दाखिल की गई है ।ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर दायर याचिका की सुनवाई लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने शासन द्वारा आज दोबारा मांगे गए 3 दिन का समय सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए देते हुए फिर एक बार अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर नियत कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट =जयपाल सिंह यादव / दानिश खान

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