KAIMGANJ NEWS उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के नाम संवोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंप कराया खाद्य सुरक्षा में व्यापारियों को हो रहीं परेशानियों से अवगत

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KAIMGANJ NEWS – दिए सुझाव, साथ ही का समस्या समाधान की मांग
कायमगंज / फर्रुखाबाद
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पदाधिकारियों ने सीएम के नाम संवोधित
14 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत निर्धारित नियमों से व्यापारियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया ।
कायमगंज के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित ज्ञापन में , कृर्षि संबंधी ऊपज में रासायनिक खादों का मानक निर्धारित करने, खाद्य सुरक्षा में 12 लाख टर्न ओवर राशि बढ़ाकर 40 लाख करने, फूड एक्ट में सजा का प्रावधान खत्म करने, खाद्य सुरक्षा एवं फूड एक्ट के लिए पूर्णकालिक निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करने का सुझाव दे मांग की है । वहीं पैकिंग के सामान में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर सिर्फ पैकिंग करने वाले फर्म या कम्पनी को ही दोषी माना जाए ना कि बिक्रेता दुकानदार को, वर्तमान समय में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यापार ऑनलाइन फूड चेन सप्लाई व मल्टी नेशनल कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है,

परन्तु ऑनलाइन फूड सप्लाई के डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के पास फूड लाइसेंस नहीं है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध कर कहा है कि सभी ऑनलाइन व फूड चेन सप्लाई डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाये जाने के आदेश पारित किया जाए, ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन की सैम्पलिंग भी नियमानुसार की जाये, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न मांगी जा रही है। निर्धारित समय पर जमा न करने पर रू0 100 प्रतिदिन लेट फीस लगाई जा रही है, जिन व्यापारियों की पूर्व में रिटर्न जमा नहीं है, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। रिटर्न जमा करने पर पिछला मांगा जा रहा जुर्माना समाप्त करने के आदेश पारित करने एवं कुटीर घरेलू व मझोले उद्योग इसकी पूर्ति न कर पाने के कारण नष्ट हो जाएंगे। 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न की व्यवस्था समाप्त की जाए।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सभी मामलों को अदालतों में भेजा जा रहा है। एक्ट में दी गई धारा-69 के अनुसार अधिकांश मामलों को शमन शुल्क जमा कराकर समाप्त किया जा सकता है। अधिकांश सभी विभागों में भी अनावश्यक मुकदमें आदि से बचने के लिए शमन शुल्क जमा कर मुकदमा समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। शमन शुल्क व्यवस्था लागू करने से सरकार पर भी अनावश्यक मुकदमों के बोझ का भार कम होगा। अतः अभिहीत अधिकारी कार्यालय में शमन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था लागू की जाए।
प्रत्येक जिले में एक रजिस्ट्रेशन अर्थोरिटी नियुक्त किया जाए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाएँ कि सैम्पिल भरे जाते समय फार्म-5 पूरी तरह से भरकर व्यापारी को मौके पर उपलब्ध कराएँ तथा सैम्पिल के लिए प्राप्त किये गये सामान का भुगतान व्यापारी को करना सुनिश्चित करें।

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सैम्पलिंग के समय व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए,
सैम्पिल की टारगेट व्यवस्था समाप्त की जाए। सैम्पलिंग के अधिकार के लिए एक देश एक कानून एक अधिकारी एक दफ्तर की व्यवस्था को लागू किया जाए। ज्ञापन अवसर पर पवन गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष मनोज कौशल,संजय गुप्ता नगर अध्यक्ष, अमित सेठ महामंत्री,अभिषेक अग्रवाल,रेनु त्रिपाठी शिवकुमार शाक्य,
मधु गंगवार, अतुल गुप्ता,रश्मि दुबे, अभिषेक अग्रवाल आदि संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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