KAIMGANJ NEWS नाजायज असलाह व कारतूस रखने वाले आरोपी को न्यायालय से मिली एक बर्ष की सजा

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KAIMGANJ NEWS कायमगंज / फर्रुखाबाद
न्यायालय जेएम कायमगंज ने अवैध तमंचा व कारतूस रखने के मामले में आरोपी अभियुक्त मकरन्द निवासी सुल्तानपुर थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सामान्य कारावास की सजा साथ ही एक हजार रुपया अर्थदंड लगाते हुए निर्णय पारित किया ।
अभियुक्त को 1 अप्रैल 1994 की शाम को गांव बहलोलपुर की पुलिया के पास से पुलिस ने एक देशी तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार था। उसके विरुद्ध थाना कम्पिल में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पीठासीन अधिकारी माला कुमारी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों को सही मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अंकित कुमार ने की। थाना कम्पिल से पैरोकार टिल्लू कुमार ने पैरवी में सहयोग किया, जबकि कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुबोध कुमार ने कार्यवाही में सहयोग किया।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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