एससी- एसटी एक्ट सहितअन्य धाराओं में दर्ज झूठी रिपोर्ट निरस्त कराने की मांग करते हुए अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

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कायमगंज- फर्रुखाबाद 21 जून 2022
अधिवक्ता की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के प्रयास का प्रकरण लगातार तल्ख होता जा रहा है। आज एक ज्ञापन बतौर शिकायती पत्र अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कायमगंज गौरव शुक्ला को सौंपा। जिसमेंअपराध सं० 202/2022 जोकि श्रीकृष्ण एड० व विनीता पाल एड० आदि के विरुद्ध झूठी एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में, दिनांक 14.06.2022 को श्रीकृष्ण एडवोकेट की पुत्री प्रवली नाबालिग उम्र लगभग 14 वर्ष अपने घर पर थी। उसी वक्त विकास पुत्र सुनील कुमार ने घर में घुस कर प्रवली को गलत नीयत से मुंह दबाकर दबोच लिया। प्रवली के शोर मचाने पर मकान मालिक के मौके पर आ जाने के कारण उक्त विकास भाग गया। जिसकी सूचना मकान मालिक द्वारा टेलीफोन से श्रीकृष्ण एड० को दी गई। श्रीकृष्ण एड० अपनी जूनियर अधिवक्ता विनीता के साथ मौके पर पहुंच गये । श्रीकृष्ण द्वारा मामले को समझा इसके बाद एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बात कही, इस पर विपक्षी विकास व विकास के घर वाले भड़क गये और श्रीकृष्ण एड० विनीता एड० का बुरी तरह से मारा । जिसकी रिर्पोट तुरन्त थाना कायमगंज मे गई। विपक्षी विकास ने पुलिस के सहयोग से अपनी मां की ओर से एक झूठी एफ0आई0आर0 अपराध सं0 202/2022 धाराधारा 147, 148, 452, 323, 504, 506 मा०द०सं० 3(1)(ध).3(2). (Va) एस.सी / एस0टी एक्ट अंकित करा दी गई है। के सम्बन्ध मे रेवेन्यू बार एशोसिएशन की आज मीटिंग हुई। जिसमे उपरोक्त घटना में सभी अधिवक्ताओ द्वारा निर्णय लिया गया है ,कि अधिवक्तागण रेवेन्यू बार एशोसिएशन के समस्त 30 जून 2022 तक विरोध स्वरूप न्यायिक कार्यों से विरत रहेगें तथा दिनांक24 व 25 को सभी अधिवक्तागण कलमबन्द कर कार्य से पूर्णतयाः विरत रहेगे। आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगें। रेवेन्यू बार एशोसिएशन मांग करती है कि अधिवक्ताओं के विरूद्ध जो झूठी एफ0आई0आर० आ०सं० 202/2022 दिनांक 14.06.2022 पर दर्ज कराई गई है।
वह निरस्त व समाप्त की जाये। क्यो कि मौके पर कोई भी व्यक्ति उसदिन विकास के घर मे नही घुसा न ही विपक्षी के साथ मार पीट की गई और न ही किसी ने कोई जाति सूचक
शब्ने का प्रयोग किया गया। मौके पर केवल श्रीकृष्ण एडवोकेट व विनीता पाल एडवोकेट ही थे । और इन दोनों अधिवक्ताओं ने किसी भी तरह की अभद्रता तक विपक्षी के साथ नहीं की है। इसलिए विकास पुत्र सुनील कुमार निवासी चिलाका आदि दोषी व्यक्तिओं के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये तथा विकास पुत्र सुनील कुमार पर पास्को एक्ट के तहत रिपोर्ट अंकित कर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

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