KAIMGANJ NEWS दूसरेअधिवक्ता की मोहर तथा हस्ताक्षर से कूट रचित शपथ पत्र बनाने के आरोप में न्यायालय आदेश पर हुआ मुकदमा पंजीकृत

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KAIMGANJ NEWS – वादी वकील का आरोप है कि प्रतिवादी वकील ने उसकी मोहर व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तैयार किए शपथ पत्रों से आर्थिक लाभ लिया वहीं कानून के विरुद्ध कार्य करते हुए धोखाधड़ी की
कायमगंज / फर्रुखाबाद
दो अधिवक्ताओं के बीच छिड़ी कानूनी जंग का मामला न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय कायमगंज में विधि व्यवसाय करने वालों के बीच का है । साथ ही यह भी कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले भी है । वकील सुमित कुमार मिश्रा निवासी ग्राम घसिया चिलौली ने न्यायालय आदेश पर इसी गांव के निवासी वकील गोपाल कृष्ण पाठक के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वे दोनों एक ही न्यायालय में विधि व्यवसाय करते हैं । उनका कहना है कि वह वर्ष2018 से वर्ष2022 तक सिविल कोर्ट कायमगंज ओथ कमिश्नर के पद पर थे । उसकी तथा वकील गोपाल कृष्ण पाठक की चेम्बर सीट न्यायालय गेट के निकट पास में ही थीं । आरोप है कि इन्होंने धोखाधड़ी पूर्वक अविधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने मुवक्किलों के शपथ पत्रों पर मेरी अनुपस्थिति में बिना मेरी सहमति के ओथ कमिश्नर पद व नाम की मोहर को चोरी से लेकर स्वंय मेरे हस्ताक्षर बनाकर फर्जी तरीके से प्रमाणित किया । इस प्रकार फर्जी प्रमाणित करने के प्रतिफल स्वरूप अपने मुवक्किलों से अविधिक धन प्राप्त किया । साथ ही इन्हीं कूटरचित शपथ पत्रों को सत्य प्रलेख के रूप में न्यायालय में दाखिल किए । दाखिल किए गए शपथ पत्रों का विवरण स्पष्ट कर कहा गया है कि इसमें सरकार बनाम आदिल गांव रायपुर खास, नजमा बनाम बावू निजामुद्दीनपुर (कंपिल ) सौरभ पुत्र रामदत्त बहलोलपुर (कंपिल ) , यहीं के अशोककुमार आदि के फर्जी शपथ पत्र उसके फर्जी हस्ताक्षर एवं पदनाम की मोहर का गलत व अवैध रूप से प्रयोग कर तैयार कर न्यायालय में दाखिल किए गए हैं । सबूत के तौर पर वकील सुमित कुमार ने शपथपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां भी संलग्न करने की बात कही है । वादी अधिवक्ता ने कहा है कि उसने इस संबंध में पुलिस व पुलिस अधिकारियों से कार्यवाही का मांग कर पंजीकृत डाक द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस पर न्यायालय में मामला पेश किया गया । जहां से न्यायालय आदेश पर वादी अधिवक्ता सुमित कुमार मिश्रा की ओर से प्रतिवादी वकील गोपाल कृष्ण पाठक के विरुद्ध भादंसं 1860 की धारा 379, 420,467,468,471,504,506 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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