अदालत का अहम फैसला:- कोविड काल में जमा कराई गई फीस का 15% स्कूलों द्वारा अभिभावकों को करना होगा वापस

Picsart 23 01 17 11 54 41 368 1

इलाहाबाद/ उत्तर प्रदेश, (द एंड टाइम्स न्यूज़)
वर्ष 2020-21 में पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था। शासन द्वारा इस समय लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। ऐसे में स्कूल बंद कर दिए गए। केवल ऑनलाइन पढ़ाई बतौर ट्यूशन औपचारिकता पूर्ण करते हुए जारी रखी गई। किंतु स्कूलों व शिक्षण संस्थानों ने छात्रों से अपनी निर्धारित फीस पूरी की पूरी वसूल की। जिसको लेकर अभिभावक उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में पहुंचे। जहां उन्होंने याचिका दायर कर इस मामले को अदालत के सामने रखा। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे. जे. मुनीर की बेंच ने दिया ।न्यायालय का निर्णय जनवरी में सुनवाई के बाद इसी सोमवार को आ गया है।. याचिका दायर करने वालों का तर्क था कि दरअसल, 2020-21 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा रहा था।. इस दौरान सभी स्कूल बंद रहे थे और ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही थी. पर इसके बावजूद स्कूल पूरी फीस वसूल रहे थे।. इसी के खिलाफ माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं.।
याचिका दायर कर माता-पिता ने मांग की थी कि कोविड महामारी के दौरान पढाई ऑनलाइन ही हुई है, लिहाजा स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिली है।, इसलिए वो उसकी फीस देने के लिए जवाबदेह नहीं हैं।.
अदालत में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 2020-21 में निजी स्कूलों ने ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी, । इसलिए ट्यूशन फीस छोड़कर एक रुपया भी ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवासयीकरण के अलावा और कुछ नहीं होगा.।
Picsart 23 01 15 10 41 40 651

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिए फैसले का हवाला भी दिया.। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सेवा दिए फीस मांगना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जैसा है।.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने माता-पिता को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने स्कूल फीस माफ करने का आदेश दिया है.। अदालत ने साफ कर दिया कि 2020-21 में जब सुविधाएं नहीं दी गईं, तो फिर 2019-20 के स्तर की फीस नहीं ली जा सकती.। हाईकोर्ट ने 2020-21 में जमा की गई फीस को 15% माफ करने का आदेश दिया है।. ये आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा।. 2020-21 में जो फीस ली गई , उसमें से 15 फीसदी माफ होगा.।
अभी 2023-24 का सत्र शुरू होने वाला है और हाई कोर्ट ने 2020-21 में जमा हुई फीस में छूट देने का आदेश दिया है।. ऐसे में सवाल उठता है कि माफ हुई फीस कैसे वापस मिलेगी?हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2020-21 में जितनी फीस ली गई थी।, उसका 15% अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा।. या यूँ समझिए आपने स्कूल में 10 हजार रुपये फीस जमा कराई थी, तो उसका 15% यानी 1,500 रुपये अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा। अब यदि. 2020-21 में आपका बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता था और अब किसी और स्कूल में, तो ऐसे में जो फीस जमा की गई थी, उसका क्या होगा? इसका समाधान भी हाई कोर्ट ने दिया है।. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको 2020-21 में वसूली गई फीस का 15% काटकर वापस किया जाएगा.। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस आदेश का अनुपालन हर एक स्कूल को 2 महीने के अंदर करना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि स्कूल वाले इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हैं तो वहां भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर प्रभाव पड़ने की गुंजाइश ना के बराबर ही होगी । क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही मई 2021 में इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम राजस्थान गवर्नमेंट के प्रकरण में यह व्यवस्था दे चुका है कि निजी प्रबंधन वाले सभी स्कूलों को वर्ष 2020 21 में बच्चों की जमा कराई गई स्कूल फीस में से 15% की कटौती करके यह धनराशि संबंधित छात्र या उसके अभिभावक को लौटाएगा । इस आदेश के बाद यह उम्मीद की जाती है कि निजी स्कूल बालों को उच्चतम न्यायालय से कोई राहत शायद नहीं मिलेगी। उन्हें हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश का पालन करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट= जयपाल सिंह यादव, दानिश खान

UTTAR PRADESH FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIIMGANJ NEWS निरीक्षण में मिली खामियां -सीएमओ ने जताई नाराजी दिए शीघ्र सुधार करने का निर्देश

KAIIMGANJ NEWS- दौरान निरीक्षण सीएमओ ने सीएचसी में जल्द ही अल्ट्रासाउंड जांच शुरू होने की[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIIMGANJ NEWS भाकियू ने सहायता प्राप्त स्कूल कालेजों में बार्षिक शुल्क के नाम पर वसूली जा रही निर्धारित से अधिक फीस का विरोध कर डीएम को सौंपा ज्ञापन

KAIIMGANJ ज्ञापन में आदर्श इंटर कॉलेज,कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज, नेहरू पूर्व माध्यमिक विद्यालय आदि में[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIIMGANJ NEWS घूंसखोर लेखपाल की शिकायत का संज्ञान ले डीएम ने दिया जांच कर विभागीय कार्यवाही का आदेश

KAIIMGANJ NEWS- जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में ही कराया 14 सामान्य शिकायतों का निस्तारण कायमगंज[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIIMGANJ NEWS बच्चों को दूसरे कमरे में लिटाकर महिला ने फांसी लगा की आत्महत्या

KAIIMGANJ NEWS–सूचना पर पहुंचे मृतका के मायके बालो ने समझौते में पूरी जायदाद तीनों बच्चों[...]

UTTAR PRADESH FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIIMGANJ NEWS स्कूल गई छात्रा गायब – भगा ले जाने का आरोप लगा कराई गई रिपोर्ट दर्ज

KAIIMGANJ NEWS कायमगंज / फर्रुखाबाद कम उम्र में नादानी के चलते प्यार की असली पहचान[...]

FARRUKHABAD NEWS KAIMGANJ NEWS

KAIIMGANJ NEWS तिलक समारोह में शामिल लगभग आधा सैकड़ा लोग हुए फूड प्वाइजनिंग का शिकार

KAIIMGANJ NEWS सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जारी, खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की शिकायत पुलिस[...]

FARRUKHABAD NEWS UTTAR PRADESH

Farrukhabad news गैस सिलेंडर लीक होने से लगी मोमोज विक्रेता की दुकान में आग

Farrukhabad news -मची अफरा तफरी के बीच आग पर काबू पा लेने से पड़ोस की[...]

ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें No Yes