Kaimganj news शत्रु संपत्ति को भूमाफिया द्वारा बेचने से रोकने की मांग,को लेकर एसडीएम की मौजूदगी में तहसीलदार ने ली शिकायत

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Kaimganj news,कायमगंज फर्रुखाबाद 6 जून 2023
भू माफियाओं द्वारा शत्रु संपत्ति विक्रय करने से रोकने को लेकर ग्राम याहियापुर के बाशिंदों ने एक लिखित शिकायत पत्र उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में तहसीलदार कर्मवीर सिंह को सौंपा। जिसमें बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए व्यक्ति की भूमि उसके परिवार के भतीजों द्वारा विक्रय की जा रही है ।

जबकि यह भूमि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के अधीन होनी चाहिए। आज मंगलवार को इरफान अली खान निवासी कुबेरपुर असद खान सोहराब अली खान, आमिर खान, जेहान खां,राहिल खान निवासी याहियापुर ग्रामीण हसीब जमाल खां निवासी गढ़ी इज्जत खाँ कस्बा कायमगंज निवासियों ने एक लिखित शिकायत पत्र उप जिलाधिकारी कायमगंज के नाम संबोधित तहसीलदार कर्मवीर सिंह को सौंपा | जिसमें कहा गयाकि आपको अवगत कराना है की तहसील कायमगंज के ग्राम नरेनामऊ परगना कंपिल के गाटा संख्या 1582, 1583, 1585, 1586 व ग्राम यहियापुर शहरी के गाटा संख्या 13 मि 55मि 56 व याहियापुर ग्रामीण के गाटा संख्या 159 मि,85,98, 13मि 53,54,55मि,842,40,173 मि व ग्राम नियामतपुर बिलावली के गाटा संख्या 57,62,69,82,94,97,99,139 250, 315मि, 329मि,334 मि,59,77,330,335, मि अली जफर खान अली जफर खान पुत्र फरखुंद अली का जो कि शत्रु देश पाकिस्तान के निवासी हैं । जिनकी उपरोक्त भूमि शत्रु संपत्ति है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹800000000 (अस्सी करोड़) है।जिसको नईम अली खा व मुजफ्फर अली खां पुत्र फखफूर अली खां व शिराज अली खा पुत्र वसीम अली खां व साहिर अली खां पुत्र नईम अली खां निवासी याहियापुर ग्रामीण कायमगंज फर्रुखाबाद उक्त भूमि को अवैध रूप से भूखंड के रूप में भूमि को विक्रय कर रहे हैं । जो कि भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं । जो लगभग 6 से 7 करोड़ की संपत्ति को विक्रय कर चुके हैं जिनको रोकना अत्यंत आवश्यक है ।ताकि शत्रु संपत्ति विक्रय होने से बच सकें। साथ ही शत्रु संपत्ति को विक्रय करने वाले भू माफियाओं के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करें। यह शिकायती पत्र शिकायतकर्ता होने रसीदी टिकट लगाकर की है । वही शिकायतकर्ता का कहना था की भू माफियाओं द्वारा बिना नक्शा के अवैध रूप से प्लाटिंग करके संपत्ति को विक्रय किया जा रहा है ।जबकि जिसके नाम संपत्ति है वह व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है ।और उसके बच्चे भी पाकिस्तान में रह रहे हैं ।लेकिन फिर भी बैनामा किस आधार पर हो रहे हैं यह जांच का विषय है ! कि आखिर उप निबंधक कार्यालय द्वारा अभी तक इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई ?वही जब शिकायतकर्ता द्वारा तहसीलदार साहब को मामले की जानकारी दी । और शिकायत की तो तहसीलदार कर्मवीर सिंह का कहना था कि क्या आपके पास कोई साक्ष्य है कि यह शत्रु संपत्ति है ।जिस पर शिकायत कर्ताओं ने कहा की साहब यह हमारे रिश्तेदार हैं ।और यह उनका फोटो है बाकी आप मामले को गंभीरता से जांच करा लें ।यदि यह शत्रु संपत्ति न हो तो आप हम लोगों के ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं ।और यदि शत्रु संपत्ति है तो यह शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के अधीन हो ।और विक्रय करने वाले भू माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए । बाकी आप अधिकारी हैं आप लोग जांच करेंगे हम लोग शत्रु संपत्ति को विक्रय करने से रोकने के लिए योगी जी तक जाएंगे।

जानिए क्या होती है शत्रु संपत्ति

पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पंजीकरण) अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर दी गई।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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