कायमगंज/ फर्रुखाबाद 20 जनवरी 2023
आज 20 जनवरी को कायमगंज में अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी थाना कंपिल का पुतला फूंका। उसी समय कायमगंज प्रभारी निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक से हुई धक्का-मुक्की एवं पुलिस के व्यवहार से अधिवक्ता काफी आक्रोशित हो गए।

इसके तुरंत बाद कायमगंज बार एसोसिएशन की एक बैठक आपात स्थिति में बुलाने के बाद, निर्णय के अनुसार अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी संजय सिंह को सौंपा। जिस समय अधिवक्ता ज्ञापन सौंपने एसडीएम कार्यालय की ओर जा रहे थे। उस समय मुंसिफ कोर्ट से लेकर तहसील तक सभी अधिवक्ता विरोध व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे तो वहां भी काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब ज्ञापन लेने उप जिलाधिकारी संजय सिंह मौके पर नहीं आए , तो अधिवक्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया और बे विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे।

स्थिति की गंभीरता तथा संवेदनशीलता समझ कर काफी सहमें से दिख रहे एसडीएम अपने कक्ष से बाहर निकले और जल्दी से ज्ञापन लेकर अधिवक्ताओं को कार्यवाही का आश्वासन देकर तेज कदमों के साथ फिर अपने कक्ष की ओर चले गए । सौंपे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि 18 जनवरी 023 को प्रभारी निरीक्षक थाना कंपिल द्वारा अधिवक्ता बिलाल गौस खान का गलत तरीके से एमबी एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। वही 19 जनवरी 023 को अधिवक्ता रामबरन सिंह का न्यायालय आते समय प्रभारी निरीक्षक थाना कंपिल द्वारा उनके विरोधी पक्ष के साथ मिलकर अवैध रूप से गिरफ्तार करके मारपीट तथा अभद्रता करके एक पक्षीय रूप से धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत चालान कर दिया ।

जबकि उक्त अधिवक्ता ड्रेस में थे । प्रभारी निरीक्षक थाना कंपिल के इस अविधिक कार्य के विरोध में अधिवक्तागण आज 20 जनवरी 023 को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध व्यक्त कर रहे थे, तथा प्रभारी निरीक्षक कंपिल का पुतला फूँका जा रहा था। उसी समय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कायमगंज पुलिस बल सहित न्यायालय के गेट परआ गए और गाली गलौज कर पुतला छीनने की कोशिश करने लगे। अधिवक्ताओं ने जब पुलिस की कार्यवाही का विरोध किया तो प्रभारी निरीक्षक कायमगंज ने अधिवक्ताओं से गाली गलौज कर धमकी दी कि पुलिस की किसी भी कार्यवाही का विरोध करोगे तो तुम लोगों को मारपीट कर झूठे मुकदमे में जेल भेज देंगे ।
आरोप है कि अधिवक्ताओं के साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट की। ज्ञापन में कहा है कि प्रभारी निरीक्षक कंपिल तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कायमगंज के इस अविधिक कृत्य के विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मत से निर्णय ले लिया है कि किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा एमबी एक्ट का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल से न्यायालय आने पर उस पुलिसकर्मी का सक्षम अधिकारी से एमवी एक्ट में चालान कराया जाएगा । साथ ही उनके अनुसार यह भी निर्णय लिया गया कि प्रभारी निरीक्षक थाना कंपिल एवं प्रभारी निरीक्षक कायमगंज के स्थानांतरण ना होने तक किसी भी पुलिसकर्मी को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इस अवधि तक, जब तक कि अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं की जाती, सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट = जयपाल सिंह यादव ,दानिश खान

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