उत्तर प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक के बाद 14 दिसंबर को फिर होगी हाई कोर्ट में सुनवाई

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लखनऊ- उत्तर प्रदेश (द एंड टाइम्स न्यूज़) 13 दिसंबर 2022
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल रोक लगाई साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। सरकार ने हलफनामा देने के लिए 1 दिन का समय मांगा। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 14 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करने की तारीख नियत कर दी। याचिकाकर्ता ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन न करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। खंडपीठ के सामने सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का समय मांगा था। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 14 दिसंबर की तारीख तय की है।
*दायर याचिका का संज्ञान ले हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगाने का आदेश किया था जारी*
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे पहले सोमवार को यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक रोक लगा दी थी।कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना मंगलवार तक जारी करने से रोका था। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट फामूर्ले का अनुपालन नहीं किया है। वैभव पांडे सहित कई याचीगणों ने अलग-अलग याचिका दायर करके नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है।
प्रदेश सरकार द्वारा 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अनंनतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं। हालांकि आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की आठ सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं।

*पहले की अपेक्षा 70 लाख बढ़ गई निकायों की जनसंख्या*

इससे पहले 2017 में हुए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार निकाय की सीमा में लगभग 70 लाख अधिक आबादी शामिल हो गई है। 2017 में निकाय क्षेत्रों की आबादी 4.16 करोड़ थी, जो इस बार 4.85 करोड़ हो गई है। इसकी वजह 10 नगर निगमों समेत कुल 130 नगर निकायों का सीमा विस्तार और 111 नई नगर पंचायतों का का गठन किया जाना बताया जा रहा है।

* याचिकाकर्ताओं द्वारा क्या आरोप लगाकर याचिका दायर की*

याचिका कर्ताओं की ओर से की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिए गए निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा और यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकी है तो एससी और एसटी सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के 5 दिसंबर 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया। अब इस मामले में 14 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय निकाय चुनाव की अधिसूचना से संबंधित होने की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इससे पहले कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है।

ब्यूरो रिपोर्ट= जयपाल सिंह यादव/ दानिश खान

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