राहत : अब दूसरे राज्य या जिला में करा सकेंगे वाहन का फिटनेस टेस्ट*

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लखनऊ उत्तर प्रदेश समाचार 29 मार्च 20:23

यदि किसी दूसरे राज्य या जिले में अपना वाहन लेकर गए हैं और फिटनेस की तारीख समाप्त होने वाली है तो उसी जिले या राज्य में फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मोटर नियमावली 1998 के नियम 39 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

यह व्यवस्था व्यावसायिक वाहनों के लिए की गई क्योंकि ऐसे ही वाहन दूर दूर तक जाते हैं। वाहन स्वामी अपने वाहन के पंजीकृत जिले के अलावा किसी दूसरे जिले अथवा प्रांत में भी स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेंगे। व्यावसायिक वाहनों का तीन-तीन और दो दो साल में फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है। इनमें एक बार वह अपने पंजीकृत जिले में तो दूसरी बार कहीं अन्य भी फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव रखा गया था। शर्त यह रहेगी कि एक बार यदि किसी दूसरे जिले या राज्य में फिटनेस टेस्ट कराया तो अगली बार अपने मूल पंजीकृत जिले में ही यह परीक्षण कराना होगा।

*बकाया शुल्क में मिलेगी एकमुश्त छूट*

अब पुराने निजी व व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप कराने पर उसके बकाया शुल्क में छूट मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब छूट के बाद बची देय धनराशि को एकमुश्त जमा किया जाएगा।

ऐसे वाहनों पर लगे जुर्माने पर शत प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है। बुधवार को कैबिनेट में शुल्क में छूट का प्रस्ताव रखा गया। दरअसल प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2023 पर काम कर रही है। इस नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की योजना लाई गई है। यदि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में कोई अपने वाहन को कबाड़ कराता है तो उसने उस वाहन के बकाया शुल्क पर छूट दी जाएगी।

*दो प्रतिशत एपीओ के एआरटीओ बनने का रास्ता साफ*

परिवहन विभाग में तैनात दो प्रतिशत सहायक अभियोजन अधिकारी अब एआरटीओ बन सकेंगे। इस आरक्षण में बढ़ोतरी करते हुए कैबिनेट ने उप्र परिवहन सेवा नियमावली में छठवें संशोधन को मंजूरी दे दी गई।उप्र परिवहन सेवा नियमावली में इस संशोधन का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा गया। नियमावली के मुताबिक परिवहन विभाग में तैनात सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) विभाग में उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ ) पद पर पदोन्नति पा सकते हैं। अभी तक इनके आरक्षण का कोटा केवल एक प्रतिशत ही था। अब इसे बढ़ाकर दो प्रतिशत का प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव, दानिश खान

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