हाई कोर्ट आदेश पर ,प्रदेश सरकार ने शव को सड़क या किसी सार्वजनिक स्थल पर रखकर प्रदर्शन करने को बनाया दंडनीय अपराध

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लखनऊ / उत्तर प्रदेश 26 सितंबर 2022
हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया। जिसके अनुसार शव यानी मृत शरीर को किसी भी सड़क मार्ग पर या फिर किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर रखकर प्रदर्शन करने को दंडनीय अपराध बताया। इसी के अनुपालन में प्रदेश की योगी सरकार ने दुर्घटनाओं या अपराधिक प्रकरण में मनुष्य के शव को सड़क, सार्वजनिक स्थल पर रखकर प्रदर्शन करने को पूरे प्रदेश में दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है । इस नियम को लागू करने के लिए गृह विभाग ने एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की है।. इसके अंतर्गत यदि परिवारीजनों द्वारा स्वयं या भीड़ जुटाकर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन किया , तो इसे शव का अपमान मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। एसओपी के अनुसार पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार को शव सौंपते समय लिखित सहमति ली जाएगी , कि वे शव को पोस्टमार्टम हाउस से सीधे अपने घर ले जाएंगे और धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे.। इस दौरान वे बीच रास्ते में कहीं भी शव रखकर भीड़ एकत्र करने, जाम लगाने अथवा किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे।. ऐसा करने पर यह कृत्य कारित करने वालों के विरुद्ध इसी नियम के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह नियम कानून का रूप ले चुका है। इसलिए इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है की अगर कोई समूह या संगठन मृत शरीर के साथ प्रदर्शन करेगा तो उसके विरुद्ध भी इसी आधार पर अपराधिक कृत्य मानते हुए कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

 

रिपोर्ट जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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