KAIMGANJ NEWS- धारा कत्ल 302 की जगह अब लेगी बीएनसी की धारा 103
कायमगंज / फर्रुखाबाद 1 जुलाई 2024
आज से पुराने कानूनों की जगह लागू हुए बीएनसी कानूनों की कोतवाली में बुलाई बैठक में विस्तार से जानकारी दी गई । इस मौके पर पुलिस के साथ बैठक में अधिवक्ताओं – सभासदों – ग्राम प्रधानों – व्यापारी – कारोबारियों – सहित सभ्रांत जनों तथा समाजवेवी सगठनों को प्रभारी निरीक्षक ने जानकारी दे – उदाहरण के तौर पर बताया कि अब धारा कत्ल पुरानी के स्थान पर नया कानून 101 लागू हो जाएगा ।
बैठक में जागरूक करते हुए बार अध्यक्ष राघवचन्द शुक्ला ने कहा कि अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 थी । लेकिन अब बीएनएस के तहत धारा 101 हो गई है। इसके अलावा हत्या के प्रयास में 307 की जगह 109 हो गई है। गैर इरादतन हत्या के लिए 304 आईपीसी थी । अब 105 बीएनएस हो गई है। दहेज हत्या के लिए पहले 304 बी थी ।अब यह धारा 80 होगी। चोरी के लिए 379 की जगह 303 होगी। रेप की धारा में भी बदलाव किया गया है। पहले 376 आईपीसी में मामला दर्ज होता था । अब धारा 64 बीएनएस में मामला दर्ज होगा। धोखाधड़ी में 420 की जगह 318, लापरवाही में मौत पर 304ए की जगह 106 में मामला दर्ज होगा। अपराधिक षड़यंत्र के लिए धारा 120 बी की जगह धारा 61 लागू होगी। मानहानि के लिए 356, लूट और डकैती के लिए 309 व 310 लागू होगी। प्रभारी निरीक्षक के अलावा मंडी चौकी प्रभारी केके कश्यप, एसआई सुनील कुमार, एसआई प्रमोद कुमार, महिला दरोगा नीरज त्यागी, एसआई सीमा पटेल ने भी नए कानून के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर लोगो को पुलिस विभाग की ओर से नए अपराधिक कानून संबंधी बुकलेट वितरित की गई । वही तीन नए कानून संबंधी जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए । जिसमें छीनाझपटी, मांब लिंचिंग, यौन उत्पीड़न, एसिड हमला, मानव तस्करी के अलावा वन स्टाप सेंटर आदि से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। इस मौके पर व्यापारी नेता सुबोध उर्फ मंसाराम गुप्ता, अनुज सक्सेना, अनूप कुमार, खुशबू मिश्रा, गोबिंद, शुभम पाठक, आबिद खां, मनोज गंगवार, नरेश बाथम, नवनीत गंगवार, मसूद खां आदि मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान
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