– मामला कायमगंज जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र द्वितीय का, यहां एक बूथ अधिक दर्शा कर, दोबारा मतगणना हो चुके बूथ के मतों की गिनती कर दी गई
फर्रुखाबाद 13 मई 2023
न्यायालय पर इसीलिए तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज भी देश के नागरिक अटूट विश्वास बनाए हुए हैं। जैसा कि उजागर धांधली तथा भ्रष्टाचार के बाद बदले गए चुनाव परिणाम पर न्यायालय ने फैसला देकर साबित कर दिया । यह प्रकरण वर्ष 2021 में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का है। जिसमें कायमगंज द्वितीय क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव निर्दलीय रूप में रामशरण दिवाकर पुत्र स्वर्गीय राम दुलारे ,जो उस समय न्यायालय समीक्षा अधिकारी के दायित्व से सेवानिवृत्त हुए थे, मूल रूप से कायमगंज क्षेत्र के गांव पचरौली महादेवपुर विकासखंड कायमगंज के ही निवासी भी हैं, क्षेत्र से सदस्य का चुनाव लड़े थे। इनके अतिरिक्त अन्य प्रत्याशियों में आशा देवी पत्नी श्री कृष्ण जाटव भगौतीपुर, ज्योति पत्नी अशोक सिकंदरपुर खास ,जयचंद पुत्र लंकुश (मृतक) गांव बिल्सड़ी, जावेद पुत्र कामता कमरुद्दीन नगर, ज्ञान देवी कठेरिया पत्नी मनीराम चिलौली, प्रवेश चंद पुत्र मलखान प्रेमनगर चिलौली, भाव्या कंसल पत्नी नवजीत सिंह जौंरा, मोनू पुत्र रामचंद्र भैंसरी ,रघुवंशी पुत्र सरदार खेतलपुर सौंरिया, राधा देवी पत्नी आशुतोष बहवलपुर, सगुना देवी पत्नी अजीत जौंरा, सर्वेश पुत्र कामता कमरुद्दीन नगर, सूरज पुत्र रामचंद्र भैंसरी, राहुल देव बर्मन सहित कुल 15 प्रत्याशी दलीय या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। इस चुनाव की मतगणना को चुनौती देते हुए रामशरण दिवाकर द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। निर्वाचन प्रक्रिया 29 अप्रैल 2021 को होना दर्शा कर ,वही मतगणना 2 मई 2021 को पूर्ण होना बताई गई, दायर याचिका में कहा गया कि सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतगणना कार्य में लगाए गए मतगणना कर्मियों ने राहुल देव बर्मन से लालवस भ्रष्टाचार करते हुए मतगणना को बिल्कुल अवैधानिक तरीके से प्रभावित किया और इस तरह की कारगुजारी करते हुए याची को 149 मतों से पराजित घोषित करा दिया। याची ने न्यायालय के सामने साक्ष्य तथा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि क्षेत्र में मतदेय स्थलों की कुल संख्या केवल 58 है। लेकिन भ्रष्ट तरीका अपनाकर 58 मतदान केंद्रों की बजाए 59 मतदान स्थल दर्शा कर मतदान केंद्र 210 के मतों की गणना जो हो चुकी थी। उसे पुनः करके उसे पराजित घोषित कराया गया और हारे हुए प्रत्याशी राहुल देव बर्मन को वार्ड संख्या 10 कायमगंज द्वतीय से जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र देकर विजई घोषित कर दिया गया। जबकि मैं वास्तव में इस मतगणना में राहुल देव बर्मन से 50 मतों से चुनाव जीत चुका था। याची के अनुसार 58 मतदान केंद्रों की मतगणना पूर्ण होने के बाद उसे 4404 मत प्राप्त हो चुके थे और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल देव को 4354 मत ही प्राप्त हुए थे । किंतु 58 पोलिंग बूथों के स्थान पर 59 बूथ बताकर फर्जी गिनती के आधार पर मुझे पराजित दर्शाया गया। दायर याचिका पर लंबी चली कानूनी प्रक्रिया तथा सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने इसके निस्तारण के आदेश स्थानीय अदालत को देते हुए वाद निस्तारित करने का निर्णय पारित किया। इसके उपरांत सच्चाई उजागर हुई। बूथ संख्या केवल 58 ही थी तो 59 कैसे हो सकती थी। याची की याचिका में सच्चाई पाने के बाद न्यायालय द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए राहुल बर्मन का निर्वाचन अवैध तथा शून्य घोषित करते हुए याची रामशरण दिवाकर को उक्त चुनाव में 50 मतों से विजई घोषित करने का आदेश पारित कर दिया। साथ ही न्यायालय द्वारा यह भी आदेश किया गया कि याची का मुकदमा अधिवक्ता शुल्क जिसका विवरण कार्यालय द्वारा डिक्री तैयार कर नियमानुसार इस कार्य में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय फर्रुखाबाद से एक माह के अंदर याची को उनके वेतन से वसूल कर इस कार्यवाही को पूर्ण कराने का आदेश न्यायालय द्वारा जिला अधिकारी फर्रुखाबाद को आदेशित करते हुए दिया गया , कि संबंधित दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन से वसूली कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी करें। इस निर्णय से यहां साबित हो रहा है कि प्रजातंत्र की प्रक्रिया को सरकारी मशीनरी भी धन बल या किसी न किसी दूसरे माध्यम के दबाव में आकर प्रभावित करती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव, दानिश खान
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