शासन द्वारा खाद्य तेलों तथा तिलहनी वस्तुओं की अधिकतम भंडारण सीमा की निर्धारित

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फर्रुखाबाद 16 अप्रैल 2022
हर व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण खाद्य तेलों तथा उससे संबंधित वस्तुओं के भंडारण में आए दिन अनियमितताएं पाई जाती हैं। सीमा निर्धारित ना होने के कारण कारोबारी अधिक मुनाफा कमाने के लालच में बहुत बड़े स्तर पर भंडारण करने लगते हैं। जिससे बाजार में खाद्य तेलों का मूल्य कभी-कभी आसमान छूने लगता है। परिणाम स्वरूप इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर ही पड़ता है । उपभोक्ताओं को राहत दिलाने साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से कालाबाजारी की रोकथाम करने के लिए शासन ने भंडारण सीमा तय कर दी है। जारी नवीनतम आदेश का पालन करते हुए अब कोई भी खुदरा या थोक व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक का भंडारण नहीं कर सकता है । यदि व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। भंडारण सीमा फुटकर तथा थोक दोनों ही प्रकार के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है । उसके अनुसार फुटकर विक्रेता 30 कुंटल खाद्य तेल या 100 कुंटल तिलहन, वही थोक कारोबारी अधिकतम 500 कुंटल खाद्य तेल या 2000 कुंटल तिलहन का भंडारण एक समय में कर सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और शर्करा एवं खाद्य तेल निदेशालय की ओर से एक अप्रैल से 31 दिसंबर तक के लिए खाद्य तेल व तिलहन की अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए । इस बाबत खाद्य आयुक्त की ओर से जिलाधिकारी को संबोधित शासनादेश में भंडारण सीमा का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है की यदि किसी विक्रेता के पास निर्धारित से अधिक खाद्य तेल या तिलहन का स्टाक उपलब्ध है, तो उसे इसकी घोषणा सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करनी होगी। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में खाद्य तथा रसद विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर दाल, तिलहन एवं खाद्य तेलों के व्यापारियों के स्टाक की सघन चेकिंग कराई जाएगी। यह अभियान अगले माह मई की 1 तारीख से शुरू होने की संभावना है।

ब्यूरो रिपोर्ट

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