Farrukhabad news –फर्रुखाबाद19 फरबरी2024
माह जनवरी 2024 में न्यायालय ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा FSS ACT 2006 अन्तर्गत 19 वादों में रू0 730000 का जुर्माना अर्थ दंड के रूप में किया गया ।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध मा0न्यायालय ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी, फर्रूखाबाद में वाद दायर किये गये थे, जिनमें से निम्न वादो में ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद सुभाष चन्द्र प्रजापति द्वारा माह जनवरी 2024 में निम्न खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा की गयी।
* दिनांक 22.07.2022 को रजत अग्रवाल पुत्र नरेश चन्द्र अग्रवाल, के 4/38 किराना बाजार, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स दि इण्डियन ग्रिल पर अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विनिर्माण व विक्रय करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 07.10.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 24.06.2022 को चन्द्रपाल पुत्र रामकिशन के संकिसा रोड, मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Sweets & toffee (Sugar boiled Confectionary) का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 19.07.2022 को आसिम खान पुत्र आबिद खान, के ग्राम अजीजलपुर, थाना-जहानगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ चूरन गोला पैक्ड (शुगर कान्फेक्शनरी) का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 19.05.2022 को पेशकार पुत्र रामेश्वर, से आवास विकास, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 22000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 15.06.2022 को गुलफाम पुत्र दीन मोहम्मद, के बबना तिराहा, नवाबगंज, थाना-नवाबगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स गुलफाम फ्रूट सेन्टर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Gatak sip the fizz clear lemon carbonated water का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 26.04.2023 को हिमांशु चैरसिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार चैरसिया, के धन्सुआ, फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान/पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर निर्माण इकाई से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (बंसल) (250 एम.एल. मूल बन्द पाउच) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 23.09.2022 को मनोज कुमार पुत्र कश्मीर सिंह, से मैन रोड बीबीगंज, फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 13.07.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 30.04.2022 को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पंचम, के नवाबगंज रोड, हथियापुर, फर्रूखाबाद, थाना-मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान/छेना विनिर्माण स्थल से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 18.05.2022 को सुरेश चन्द्र पुत्र प्रेमचन्द्र, के मोहल्ला गंगा दरवाजा निकट पांचाली स्कूल कम्पिल, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 5000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 12.03.2022 को आनन्द कुमार पुत्र श्री राजाराम, के बूरा वाली गली, फर्रूखाबाद़, जनपद- फर्रूखाबाद पर विक्रय हेतु ले जाये जा रहे सरसों तेल के ड्रमों से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 30.11.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 55000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 30.09.2022 को अजय राजपूत पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, के सधवाड़ा, कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छुआरा (ब्राण्ड-Dry Dates) पैक्ड का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 10.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 23.02.2023 को केशव गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वरदयाल गुप्ता, को लिंजीगंज, फर्रूखाबाद़, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 06.06.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 5000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 26.04.2018 को दिनेश मिश्र पुत्र रामनिवास मिश्र, के ठण्डी सड़क, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स डी0एम0 ट्रेडर्स से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Caffeinated Beverages (Sting) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता व मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 23.01.2019 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 50000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 20.04.2017 को गौरव अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश अग्रवाल, के सेन्ट्रल जेल चैराहा, फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अग्रवाल सेल्स कारपोरेशन से संग्रहीत खाद्य पदार्थ निम्बूज़ मसाला सोडा (ब्राण्ड 7अप) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता व फर्म मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 30.10.2017 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 280000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 10.07.2017 को वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता, के जटवारा रोड, कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स पारस ट्रेडर्स से संग्रहीत खाद्य पदार्थ कोल्ड ड्रिंकस (ब्राण्ड ज़ालटा) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता व फर्म मेसर्स शानवी ट्रेडर्स के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 20.01.2018 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 85000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 08.08.2022 को रूपेश कनौजिया पुत्र जितेन्द्र कनौजिया, के मदारबाड़ी, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान जितेन्द्र उर्फ लल्ला पनीर भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 16.06.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 03.07.2022 को अमीर चन्द्र पुत्र श्री अभिलाख, को पुराना नखासा, कायमगंज, थाना-कोतवाली कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद पर मोटरसाइकिल पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 20.01.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 8000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 17.08.2023 को शोहेब कुरैशी उर्फ मुन्ना पुत्र श्री असलम को पुलगालिब, कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 25.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 17.08.2023 को मोहम्मद शहरान कुरैशी पुत्र श्री शरीफ कुरैशी को पुलगालिब, कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 25.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान
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